लुट के मामले में फरार वांछित शातिर अपराधी गिरफ्तार,मुंगाणा के बडे व्यवसायी के पुत्र के अपहरण की योजना व 03 करोड़ की बडी चोरी के प्रयास को पुलिस ने किया विफल

 

लुट के मामले मे फरार वांछित शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार पुछताछ के दौरान कबुली अन्य जिलो मे की गई लुट की वारदाते अभियुक्तो ने बनाई थी कस्बा मुंगाणा के बडे व्यवसायी के पुत्र के अपहरण की योजना

थाना पारसोला क्षेत्र मे भी अपनी गैंग के साथ किया था 02 से 03 करोड़ की बडी चोरी का प्रयास

प्रतापगढ़। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में भागचंद मीणा अति. पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ एवं धनफुल मीणा पुलिस उप अधीक्षक वृत्त धरियावद के मार्गदर्शन में थानाधिकारी थाना धरियावद पेशावर खान टीम द्वारा दिनांक 01.07.2023 को 05 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक टैक्सी ड्राईवर को बंधक बनाकर जंगल में फेंक टैक्सी को लुट कर ले जाने के संबंध में थाना देवगढ में दर्ज प्रकरण संख्या 104/2023 धारा 365,395 भादस में अभियुक्त को बापर्दा गिरफ्तार कर उसके साथी गोविंद चोधरी को मय अवैध पिस्टल के किया गिरफ्तार।

घटना: थाना देवगढ पर टैक्सी ड्राईवर रंगलाल पिता मानिया मीणा उम्र 35 साल निवासी सातसज्जा सुहागपुरा थाना सुहागपुरा ने एक रिपोर्ट पेश कि दिनांक 30.06.2023 को शाम करीब 5.30 पीएम पर टैक्सी स्टेण्ड पर मेरी टैक्सी ईको सिल्वर कलर टैक्सी नम्बर जीजे 09 बीएच 6159 के पास खडा था। तभी मेरे पास 2 अज्ञात आदमी आये और देवाक माता दर्शन करने के लिये मेरी टैक्सी बुक कराई। शाम को 6.00 पीएम पर फोन आया कि आप टैक्सी लेकर टैगोर पार्क के यहा आ जाओ। मै वहा गया तो कुल 5 जने टैक्सी में बैठे और देवाक माता दर्शन किये और 8.00 पीएम पर देवाक माता से निकले और करीबन 3 किलोमीटर जंगल में आकर गाडी रोकने को कहा जिस पर मैने गाडी रोक दी और उसमें से 1 व्यक्ति ने कपडे से मेरा गला दबा दिया और बाकी ने मेरे हाथ पैर बांध कर गाडी में पीछे डाल दिया और दुसरा आदमी गाडी धरियावद की तरफ ले गया आगे जंगल में ले जाकर मेरा रेडमी मोबाईल और 1000 रूपये और मेरी गाडी लुट के ले गये। मामले में थाना देवगढ़ में प्रकरण संख्या 104/2023 धारा 365,395 भादस में दर्ज किया गया। इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ संजय औड, कन्हैया पिता प्रभुलाल औड, ललित पिता गोपा औड, गोविन्द बजारा और सुरेश बन्जारा शामिल थे।
पुलिस टीम की कार्यवाहीः- प्रकरण में कार्यवाही करते हुवे साइबर सैल की तकनीकी
सहायता से पुर्व मे तीन अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लुटी गई इको गाडी को बरामद किया गया था इसी क्रम में दिनांक 18.01.2023 को प्रकरण हाजा में वांछित अभियुक्त को अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी धरियावद द्वारा गिरफ्तार किया गया।

दौरान अनुसंधान में अभियुक्त से पुछताछ एंव तकनीकी साक्ष्यो से यह तथ्य सामने आये कि अभियुक्त द्वारा पुर्व मे भी जिला चित्तोडगढ एंव जिला भीलवाड़ा में भी गाडी लुट की घटना कारित की है जिसमे अभी तक किसी भी अभियुक्त की पहचान एव गिरफ्तारी नही हुई है, अभियुक्त द्वारा पारसोला, केशरियावद, धरियावद क्षेत्र मे गम्भीर श्रेणी के अपराध करने की योजना बनाना भी स्वीकार किया है।

अभियुक्त द्वारा अपनी पुछताछ मे अन्य कई वारदातो के खुलासे किये है जिनका विवरण इस प्रकार है।

वारदात 01 :- दिनांक 22.02.2023 को प्रार्थी सैयद अहमद पिता सैयद युसुफ मुसलमान उम्र 50 साल निवासी गुम्बदबेस मोहल्ला देगलुर थाना देगलुर जिला नान्देड महाराष्ट्र द्वारा पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा पर एक प्रकरण दर्ज कराया की दिनांक 21.02.2023 को मे महिन्दा कम्पनी की नई गाडी को डिलर के पास छोडने जा रहा था तभी एमपी बोर्डर से राजस्थान में आने के बाद 4- 5 किलोमीटर आगे चार लड़को ने मुझे रूकवाया और अपने पास किराया कम होने से मुझे गाडी मे 100-100 रूपये में ले जाने को कहा। जिस पर मैने उनको अपने साथ गाडी में बैठा लिया और करीब दिन मे 3 से 3.30 बजे के आस पास साईड मे गाडी रोककर पिछे बैठे व्यक्ति ने मेरे गले में कपडा डालकर मुझे ड्राइवर सीट से नीचे पटक दिया और मेरे सारे कपडे निकाल दिये और मेरे रूपये और मोबाइल ले लिए मेरी गाडी केम्पर लेकर चले गये। जिस पर पुलिस थाना माण्डल द्वारा प्रकरण सख्या 71/2023 धारा 394 में अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नही हुई है। दौराने गिरफ्तार बापर्दा अभियुक्त से अनुसंधान में यह तथ्य सामने आये की इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ ललित औड, रतन भील, मांगीलाल भील, रवि भील शामिल थे।

वारदात 02:- प्रार्थी सोहन लाल पिता वक्ता डांगी निवासी मंदेसर की तलाई पुलिस थाना डबोक जिला उदयपुर ने पुलिस थाना डबोक जिला उदयपुर मे दिनांक 10.03.2023 को एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 09.03.2023 को रात्रि के 09 बजे में एयरपोर्ट के पास खड़ा था तभी एक व्यक्ति आया और कहा की हम 6 जनो को चित्तोडगढ रेलवे स्टेशन जाना है। फिर मेने 2200 रूपये भाड़ा तय किया और 6 जनो को बैठाकर रवाना हो गया। 9.45 पीएम पर घोसुण्डा नदी से करीब एक किलोमीटर पहले पिछे की सीट पर बेठे एक लड़के ने उल्टी आने का बहाना कर गाडी रूकवाई और फिर वापस गाडी स्टार्ट करने पर पीछे की सीट पर बेठे व्यक्ति ने मेरे गले में गमछा डालकर मुझे पीछे खीच लिया और और उसके एक साथी द्वारा गाडी चलाकर सुनसान जगह पर गाडी ले जाकर गाडी रोक दी तथा दो व्यक्तियो ने मेरे कान की सोने की बालिया निकाल ली और मेरे सेमसंग कम्पनी के मोबाइल, एक सोने की चेन, तथा कार के मुल कागजात पर्स और मेरी कार लेकर भाग गये। जिस पर अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर 94/2023 धारा 392 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान घटनास्थल अमोलिया थाना चंदेरिया पर घटित होने से पुलिस अधीक्षक चित्तोडगढ कार्यालय से कायमी प्रकरण हेतु जरिये डाक थाना चंदेरिया पर प्राप्त हुई। जिस पर थाना चंदेरिया जिला चित्तोडगढ़ पर दिनांक 07.07.2023 को प्रकरण सख्या 132/2023 धारा 392 में अज्ञात व्यक्तियो के खिलाफ पुनः प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रांरभ किया गया जिसमे अभी तक किसी भी आरोपी की शिनाख्त नही हो पाई है। दौराने बापर्दा अभियुक्त से अनुसंधान में यह तथ्य सामनें आये की इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ ललित औड, रतन भील, पप्पु औड, गोविन्द औड शामिल थे।

वारदात 03- दिनांक 19.01.2023 प्रार्थीया रोशनी पत्नि दिलीप चोधरी उम्र 30 साल निवासी माण्डवी रोड पारसोला ने रिपोर्ट पेश की कि मेरे ससुर व मेरे पति दिलीप चौधरी कुवैत मे रहते हैं। मैं और मेरे दो बच्चे हम घर पर अकेले रहते है आज से करीब 20 दिन पहले मेरे मकान के पीछे दिवार के सहारे लकडी की सीढी खडी कर मकान के उपर चढकर मकान में प्रवेश करने के लिये अज्ञात बदमाशो द्वारा चोरी करने का प्रयास किया था। हमारे घर के अन्दर आदमी प्रवेश नहीं कर पाये। इसलिये मैने पुलिस में रिपोर्ट नही कराई। लेकिन जब थाने से आये कान्स्टेबल सुमतिलाल ने बताया कि आपके घर मे प्रवेश कर चोरी करने का प्रयास करने वाले अज्ञात बदमाश को धरियावद पुलिस ने पकड़ा है। अतः मेरे घर पर चोरी का प्रयास करने वाले अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कानुनी कार्यवाही की जावे। जिस पर पुलिस थाना पारसोला मे प्रकरण सख्या 15/2023 धारा 511,457,380, 458, 116/382 भादस दर्ज किया गया। दौराने बापर्दा अभियुक्त से अनुसंधान से यह तथ्य सामने आये कि इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ गोविन्द चौधरी हुमा प्रेमशंकर मुकेश अक्षय मीणा, ललित शामिल थे।

नोटः- दौरान अनुसंधान तकनीकी साक्ष्यों से यह तथ्य सामने आये है कि अभियुक्त पारसोला में एक सुने मकान में चोरी करने की प्लांनिग कर रहे थे जिसमें उनको लगभग 02 से 03 करोड रूपये मिलने की संभावना थी परंतु उस मकान में मकान मालिक के होने के कारण अभियुक्त चोरी की घटना कारित नहीं कर पाये।

वारदात 04 :- प्र०स० 104/2023 धारा 395,365 भा०द०स० थाना देवगढ में जैर हिरासत पुलिस अभियुक्त की सुचना, पुछताछ एवम उसके मोबाईल में मिली तकनीकी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोविन्द चौधरी ने अपने गिरोह के सदस्य ललित औड, ललित चौधरी निवासी रायपुर के माध्यम से कालु लाल जैन निवासी मुंगाना जो कि गोविन्द चौधरी का परम मित्र है, के पुत्र को अगवा कर कालु जैन से बडी मात्रा में फिरौती वसुल करना चाहते थे। जानकारी में आया है कि गोविन्द चौधरी निवासी रायपुर जो अपने व्यवसाय में बरबाद हो चुका है। तथा इस प्रकार की बडी बडी आपराधिक घटनाओ को अंजाम देकर वापस उपर उठना चाहता था। इस प्रकार गोंविन्द चौधरी ने सुनियोजित तरीके से अपने गिरोह के सदस्यों से मिलकर योजना बनाकर इस प्रकार की गम्भीर घटनाओ को अंजाम देकर मोटी रकम वसुलना चाहता था। जिस पर भैम गरासिया थानाधिकारी थाना केसरियावाद मय जाप्ता के रायपुर स्थित मकान गोविन्द पिता मिठालाल चौधरी आयु 35 साल के मकान पर पहुंच कर मकान की तलाशी लेना प्रारम्भ की तलाशी के दौरान मकान में रखी आलमारी में पड़ी हुई एक स्टील की पिस्टल मिली। गोविन्द चौधरी एवम उसके साथियों का उक्त कृत्य अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 115/388, 115/364 (ए) भा०द०स० का अपराध कारित करना पाया जाता है। प्रकरण संख्या 09/2024 में दर्ज कर अनुसंधान रमेशचन्द्र थानाधिकारी थाना पारसोला के जिम्मे किया गया। दौरान अनुसंधान बापर्दा अभियुक्त से अनुसंधान से यह तथ्य सामने आये की इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ गोविन्द चौधरी, ललित चौधरी और ललित औड शामिल थे।

तरीका-ए- वारदातः पहले अभियुक्तगण अपने साथियों के साथ किसी ऐसे स्थान पर जाते जहा से उन्हें कोई टेक्सी या कोई फोर व्हीलर वाहन मिल जाता हो वहा से अभियुक्तगण टेक्सी को घुमने के बहाने किराये पर लेकर जाते हैं और रास्ते मे सुनसान जगह देखकर उल्टी या अन्य किसी बहाने से गाडी रोककर ड्राईवर सीट के पीछे बेठा व्यक्ति ड्राइवर के गले में गमछा या कपडा डाल कर उसको पिछे खिच लेता है और फिर गाडी को अन्य स्थान पर ले जाकर ड्राइवर के साथ मारपीट कर उससे मोबाइल, पेसे, सोने के आभुषण छीन कर उसको निर्वस्त्र कर देते और फिर वहा से गाडी लेकर चले जाते है।

अभियुक्त

01. गोविंद चोधरी पिता मीठालाल चोधरी निवासी रायपुर थाना केसरीयावद जिला प्रतापगढ 02. ललित पिता गोपाललाल ओड उम्र 23 साल निवासी नोला गाडरी खेडा सदापुरा थाना गंगरार जिला चितौडगढ कन्हैयालाल पिता प्रभुलाल ओड उम्र 20 साल निवासी नोला गाडरी खेडा सदापुरा थाना 03.गंगरार जिला चितौडगढ़।04. संजय पिता भैरूलाल ओड उम्र 19 साल निवासी नोला गाडरी खेडा सदापुरा थाना गंगरार जिला चितौडगढ।