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प्रतापगढ़। लोकसभा आमचुनाव 2024 में नियोजित निगरानी दलों द्वारा क्षेत्र में चुनाव के उपयोग में संभावित अनैतिक धन के आवागमन की सतत निगरानी रखी जा रही है। पचास हजार से अधिक नकदी की राशि के आवागमन पर स्रोत की जानकारी देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजली राजोरिया ने आमजन से अपील की है कि अपने निजी कार्य हेतु अपने साथ 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि तथा कीमती आभूषण आदि को साथ रखने से परहेज करें, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार यदि कोई प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं भयाक्रांत, असामाजिक तत्व तथा अन्य किन्ही व्यक्तियों द्वारा किसी भी आम नागरिक, मतदाता के मत को प्रभावित करने हेतु धनबल, बाहुबल का उपयोग करना अथवा धमकाना या प्रलोभन हेतु मुफ्त भोजन, शराब का वितरण किया जाना अवैध है। उन्होंने बताया कि प्रलोभन स्वरूप उपहार प्रदान किए जाते हैं अथवा अनैतिक तरीकों से लालच देने के प्रयास किए जाते हैं तो ऐसे कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-बी एवं 171-सी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस संहिता की धारा 171-एफ एवं 171-एच के अंतर्गत दंडनीय हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे कृत्य आर.पी. एक्ट 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव को किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं असामाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से प्रभावित किए जाने अथवा ऐसे कृत्यों में संलिप्तता पाए जाने पर तत्काल टोल फ्री नं. 1950, सी विजिल एप,पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
