प्रतापगढ़। सुओमोटो बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश की पालना में जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया की अध्यक्षता में सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट नियमों की पालना के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु गठित विशेष कार्यदल की बैठक का आयोजन मिनी सचिवालय परिसर में मंगलवार को किया गया।
जिला कलक्टर ने नगर परिषद प्रतापगढ़, नगर पालिका छोटीसादड़ी व धरियावद से लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक तरिके से निस्तारण, सूखा व गीला कचरा पृथक्करण, पॉलिथिन रोकथाम सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नगर निकायों के अधिकारियों को समय समय पर प्लास्टिक जप्ती की कार्यवाही करने व शहरी क्षेत्रो में आ रही बावड़ियों की साफ-सफाई का कार्य समय समय पर किए जाने के निर्देश दिए।
प्रतिबन्धित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय करने वालो की गुप्त सूचना देने पर मिलेगे 10 हजार रूपये
जिला कलक्टर ने बताया कि स्थानीय नगर निकाय विभाग, शहरी विकास एवं आवासन विभाग को प्रतिबन्धित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय करने वालो की गुप्त सूचना देने पर राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय जयपुर द्वारा 10 हजार रूपए का वित्तिय पारितोषिक देने की योजना प्रारम्भ की गई है। उन्होंने नगर परिषद/नगरपालिका को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के क्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के प्रतिबंध की अनुपालना में नियमित कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पार्टल पर अपलोड करने, आमजन में प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर वैकल्पिक उत्पाद का उपयोग करने के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद/नगर पालिका को कचरे संग्रहण करने वाले ऑटो टीपर में गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग संग्रहण किया जाता है, इस बारे में आमजन को अधिकाधिक जागरूक करें। बैठक में नगरिय निकायो के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
