सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले मे अभियुक्तगणो को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

 

Voice of Pratapgarh News ✍️ तारूसिंह 

प्रकरण को केस ऑफीसर स्कीम में लिया जाकर अभियुक्त को दिलाई सजा

प्रतापगढ़। थाना सालमगढ के प्रकरण सख्या 145/2022 में नाबालिगो के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे गंभीरता को देखते हुये प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाकर अभियुक्त 1 अशोक पिता गणेश मीणा 2. दिलीप पिता शंकरलाल मीणा निवासीयान इझरमरी थाना सालमगढ़ जिला प्रतापगढ को विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय प्रतापगढ द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गयी

प्रकरण महिला तथा बाल अपराध से सबंधित हो गम्भीर प्रकृति का पाया जाने से पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार प्रकरण को केस ऑफीसर स्कीम में चयनित किया गया। जिसमें केस ऑफीसर द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करवायी गयी। दौराने ट्रायल 20 गवाहो के बयान व 71 फर्दे प्रदर्शित करवाकर न्यायालय में अभियुक्तो के खिलाफ मजबुत साक्ष्य पेश करने के बाद न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई के अभियुक्तगणो को 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया। लोक अभियोजक गोपाल लाल व केस आफिसर वृत्ताधिकारी पीपलखूंट द्वारा केस की प्रभावी पेरवी की गई। यह प्रकरण पुलिस तथा अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों से सफल हो सका है। जिससें दुर्दात अपराधी को अधिकतम सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष को सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त

1. अशोक पिता गणेश मीणा निवासी झरमरी थाना सालमगढ़ जिला प्रतापगढ।

2. दिलीप पिता शंकरलाल निवासी झरमरी थाना सालमगढ़ जिला प्रतापगढ।