गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छ‌: गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित

 

Voice of Pratapgarh News ✍️ पंडित मुकेश कुमार 

चित्तौड़गढ़ । पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 03, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा अलग-अलग कुल 06 प्रकरणों में गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश पारित किये।

पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा तिन गैरसायलान को अपने आप को जिले से निष्काषित करते हुए 15 दिवस की निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने पर तथा दो ग़ैरसायल भीलवाड़ा जिले के कारोई थाने पर तथा एक गैरसायल भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देते रहेंगे। गैरसायल कीरखेड़ा चित्तौड़गढ़ निवासी जोगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह राजपूत, गांधीनगर चित्तौड़गढ़ निवासी हंसराज जटिया पुत्र प्रभुलाल जटिया व मीठारामजी का खेड़ा निवासी विशाल पुत्र नारायण सालवी को 15 दिवस के लिए हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में तथा राशमी निवासी रामलाल पुत्र भैरू लाल सालवी व नारायण लाल कीर पुत्र मांगीलाल कीर को 15 दिवस के लिए कारोई जिला भीलवाड़ा तथा राशमी निवासी माधुलाल पुत्र हरकिशन माली गंगापुर जिला भीलवाड़ा हेतु अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिए गए।
हमीरगढ़ ,कारोई व गंगापुर में उपस्थिति के दौरान निष्कासन अवधि में सभी ग़ैरसायल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेंगे।