प्रतापगढ़। जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने राजकीय प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों पर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69(क) के तहत जारी अवैधानिक पट्टों को तत्काल निरस्त कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021-22 और उसके बाद नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा चरागाह, नाला एवं प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों पर जारी किए गए पट्टों और नीलामी से विक्रय हुए भू-आवंटनों संबंधी कई शिकायतें व जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। प्रमाणिकता के बावजूद अब तक इन पट्टों को निरस्त नहीं किया जाना गंभीर लापरवाही के रूप में सामने आया है।
उन्होंने आयुक्त, नगर परिषद को आदेश दिया है कि ऐसे सभी अवैधानिक पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई तुरंत प्रस्तावित कर 07 दिवस में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
*नाले–जलस्त्रोतों की सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन सख्त*
जिला कलेक्टर ने प्रतापगढ़ शहर के प्राकृतिक नालों, दीपनाथ तालाब, कुंड-बावड़ियों सहित सभी जल स्त्रोतों की नियमित सफाई और उनमें कचरा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शहर में जहां भी अतिक्रमण है, उन्हें हटाते हुए सख्त अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाएगा।
साथ ही सर्वोच्च/उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुसार जल प्रवाह क्षेत्र (कैचमेंट) की सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण कर इन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाते हुए जारी सभी भू-खण्ड पट्टों को तत्काल निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
*बिना अनुमति पेड़ कटाई पर कलेक्टर सख्त — 3 दिन में जवाब तलब*
शहर के चौराहों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना सक्षम अनुमति हरे/सुरक्षित श्रेणी के वृक्ष काटने के मामलों पर भी जिला कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने ऐसे सभी स्थलों की सूची तैयार कर कारण सहित स्पष्टीकरण प्रतिवेदन 03 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश आयुक्त नगर परिषद को दिए हैं।




