प्रतापगढ़ । जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में भागचन्द मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में धनफुल मीणा पुलिस उप अधीक्षक वृत धरियावाद के नेतृत्व में थाना धरियावद के प्रकरण संख्या 11/2023 धारा 384, 354 (क) 354 (ग), 354 (घ), 506 भादस व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त अहमद कुरैशी पिता युनुस कुरैशी निवासी पारसोला का लुकआउट नोटिस जारी करवा कर अभियुक्त को हैदराबाद एयरपोर्ट से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर 16.122023 तक पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है।
थानाधिकारी ने बताया कि प्रार्थीया ने थाने पर उपस्थित हो कर रिपोर्ट पेश की कि वर्ष 2015 से अभियुक्त अहमद कुरैशी पिता युनुस कुरैशी जाति मुसलमान निवासी पारसोला मुझे आये दिन छेडछाड कर अश्लील हरकते करता लेकिन मैने डर के कारण व ईज्जत के खातीर कुछ नहीं बताया मै डर कर सहन करती रही। मेरे पिता कुवैत में मजदूरी करते हैं। जिससे अभियुक्त ने मुझे फोन करके उसके कहेनुसार जबरन मेरा एक विडीओ बनवाया। नही बनाने पर मेरे पिता को कुवैत में फंसाने व जान से मार कर फेक देने की धमकीया दी तथा मुझे डरा धमका कर मेरे से जबरन मेरा विडीओ बनवाया, तब से अभियुक्त मुझे उसके साथ संबंध बनाने के लिए व जबरन शादी करने के लिए ब्लेक मेल कर रहा हैं उसके कहेनुसार काम नही करने पर अभियुक्त ने मेरा उक्त विडीओ आज से करीब 15 रोज पुर्व सोशल मिडीया पर जारी कर दिया। मेरी इस्ट्राग्राम आईडी व पासवर्ड भी उसने धमकी देकर मांगी। जो मैने डर के खातिर उसको दे दिया जो उसने फायदा उठा कर मेरा विडीओ वायरल कर दिया है। अभियुक्त मुझे जबरन उठा ले जाने व मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकीया फोन पर दे रहा है। अभियुक्त द्वारा मेरा विडीओ मेरी बिना सहमति से सोशल मिडीया पर वायरल किया जिससे मुझे समाज में बेईज्जती का सामना करना पड रहा हैं। मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मेरे माता पिता द्वारा प्रकरण दर्ज कराने हेतु समझाईश कि गई। मेरा वायरल विडीओ तुरंत रोका जावे व अभियुक्त अहमद कुरैशी के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही कि जायें। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना धरियावद पर प्रकरण संख्या 2023 धारा 384, 354 (क), 354 (ग), 354 (घ), 506 भादस व 67 आईटी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान वृताधिकारी वृत धरियावद द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण महिला अपराध से संबधित होने के कारण दौरान अनुसंधान प्रारंभ कर वृताधिकारी धरियावद द्वारा प्रारम्भ कर पीड़िता के कथन व विस्तृत अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से अहमद कुरैशी पिता युनुस कुरैशी उम्र 25 साल निवासी आजाद मौहल्ला पारसोला थाना पारसोला जिला प्रतापगढ़ राजस्थान के खिलाफ धारा 376 (2) (छ), 354ए, 354 बी, 354डी, 506, 509 भा.द.स. व धारा 3/4, 5(₹)/6, 7/8, 11(प्ट)/12 पोक्सो एक्ट व धारा 67ए आई.टी. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया। प्रकरण की गंभीरता के मध्येनजर अभियुक्त अहमद कुरैशी कुवैत में होने से अभियुक्त के विरूद्ध लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कराया गया। दिनांक 09.12.2023 को अहमद कुरेशी को हैदराबाद एयरपोर्ट पुलिस द्वारा डिटेन करने से अभियुक्त को हेदराबाद पुलिस से प्राप्त करने के लिए अरुण खांट थानाधिकारी महिला थाना प्रतापगढ़ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर हैदराबाद रवाना किया गया। जिस पर टीम द्वारा अभियुक्त अहमद कुरैशी को हेदराबाद पुलिस से प्राप्त कर न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर हैदराबाद से रवाना हो अभियुक्त को दिनांक 12.12.2023 को प्रतापगढ़ लेकर आये तथा अभियुक्त अहमद कुरेशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर प्रकरण की घटना के संबंध में विस्तृत अनुसंधान हेतू दिनांक 16.12.2023 तक पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर अनुसंधान किया जा रहा है।
