अरनोद में नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार की पीडिता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडित प्रतिकर राशि की स्वीकृत

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प्रतापगढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी निर्देशों की पालना में महेन्द्र सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया।
राजेन्द्र सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक- 13.03.2024 को अखबार में प्रमुखता से यह खबर साया हुई थी कि ‘‘बस के दोनों गेट बंद कर किया रेप, मंदिर में हो रही आरती की घंटियों की गूंज में दब गई मासूम बच्ची की चीख-पुकार’’ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा स्वतः प्रसंज्ञान लेते हुए, नाबालिग के साथ हुए इस जघन्य अपराध पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा स्वतः प्रसंज्ञान लेते हुए, पीडिता को त्वरित सहायता दिलाने बाबत् थानाधिकारी, पुलिस थाना, अरनोद से केस डायरी, मेडिकल, एफआईआर आदि दस्तावेज तलब किये गये।
कमेटी द्वारा प्रकरण की तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार किया गया। कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से पीडिता को चिकित्सा सुविधा हेतु 25,000/- व मानसिक संताप हेतु 1,00,000/- कुल 1,25,000/- अंतरिम प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये गये।
बैठक में महेन्द्र सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़, राजेन्द्र सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़, रामकन्या सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़, ललित कुमार भावसार, लोक अभियोजक, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे। अंजलि राजोरिया, जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ एवं लक्ष्मण दास, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया।