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प्रतापगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में 31 दिसम्बर 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए सरपंच व वार्ड पंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव करायें जाने हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय पाठन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बताया कि जिले के धरियावद पंचायत समिति की भाण्डला ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर व वार्ड पंच पद के लिए अरनोद पंचायत समिति की मोवाई के वार्ड संख्या 4, धमोत्तर पंचायत समिति की ग्यासपुर के वार्ड संख्या 7, दलोट पंचायत समिति की सालमगढ़ के वार्ड संख्या 01, पीपलखूंट पंचायत समिति की जामली के वार्ड संख्या 3 व सागबारी के वार्ड संख्या 01 एवं सुहागपुरा पंचायत समिति की पटेलिया के वार्ड संख्या 3 में सरपंच व वार्ड पंचो के रिक्त पदों पर उप चुनाव करायें जायेंगे।
सरपंच पद के लिए चुनाव कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच पद के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना 14 जून, शुक्रवार को जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जून प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 जून को प्रातः 10 बजे से, नाम वापसी 22 जून को अपरान्ह 3 बजे तक होगी। चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 22 जून को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात, मतदान 30 जून प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक एवं मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी।
वार्ड पंच के लिए चुनाव कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी तरह से वार्ड पंच के लिए बैठक के लिए नोटिस 01 जुलाई, सोमवार को प्रातः 9 बजे से पूर्व जारी होगा। बैठक प्रारंभ पूर्वाह् 10 बजे से, नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय पूर्वाह् 11 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्वाह् 11.30 बजे तक, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन पूर्वाह् 11.30 से अपराह् 12 बजे तक, मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह् 12 बजे से 01 बजे के मध्य व मतगणना एवं परिणाम की घोषणा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी।
