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प्रतापगढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा जारी एक्शन प्लान की पालना में आज विधिक सेवा प्राधिकरण के राजेन्द्र सिंह (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) प्रतापगढ़ ने ग्राम गोमाना में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र मंे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर उपस्थित ग्रामीणजन को लोक अदालतों के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), प्रतापगढ़ राजेन्द्र सिंह द्वारा एक्शन प्लान की पालना में एकत्रित आमजन को लोक अदालतों में विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। प्राधिकरण सचिव द्वारा आमजन को बताया गया कि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम से जिससे प्रकरण को निस्तारण आपसी राजीनामें के माध्यम से किया जाता है और इस प्रक्रिया में समय व धन बचत तो होती है इसके साथ ही आपसी मनमुटाव का भी पूर्णरूप से अंत हो जाता है। प्राधिकरण सचिव द्वारा आमजन को यह भी बताया गया कि लोक अदालतों को आयोजन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किया जाता है इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत एवं स्थाई लोक अदालत सम्मिलित हैं। जिला स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया। ग्रामीणजन को बताया गया कि बिजली, पानी, टेलीफोन, सड़क, यातायात, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एल.पी.जी., शिक्षा, आवास, हाॅस्पिटल एवं साफ-सफाई आदि सेवाओं में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर स्थाई लोक अदालत में प्रकरण को दर्ज करवाया जा सकता है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13.07.2024 को किया जाना प्रस्तावित है जिसमें कोई भी राजीनामा योग्य लंबित या प्रिलिटिगेशन प्रकरण राजीनामें के माध्यम से निस्तारित करवाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर उपस्थित ग्रामीण जन को निःशुल्क विधिक सहायता, महिलाओं के अधिकार, पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं अनुसूचित जातियों, बालकांे, वृद्धों, दिव्यांगजनों, गरीब अप्रवासियों आदि से संबंधित विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि के बारे में भी कानूनी जानकारियां प्रदान की गईं।



