10 लाख के चेक अनादरण मामले में आरोपी बरी न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दिया संदेह का लाभ

 

Voice of pratapgarh News ✍️पत्रकार महेश पीलूखेड़ा

दौसा। लालसोट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 लालसोट की अदालत ने 10 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।

आरोपी के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जांगिड़ ने जानकारी दी कि मलारना चौड़ निवासी भीमसिंह मीना ने वर्ष 2014 में कांकारिया निवासी कमलेश कुमार मीना के खिलाफ चेक अनादरण का परिवाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ऋतु चंदानी ने पाया कि परिवादी न्यायालय में दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य से आरोप को सिद्ध नहीं कर सका। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करते हुए निर्णय सुनाया।परिवादी साबित नहीं कर पाया आरोप, आरोपी को मिली राहत

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