नाबालिग के साथ बलात्कार करने व विडियो बनाकर ब्लैकमैल करने के आरोपीयों को 20-20 वर्ष को कठोर कारावास व अर्थदण्ड

प्रतापगढ़। दिनांक 07.11.2025 विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय पोक्सो एक्ट, डाॅ. प्रभात अग्रवाल ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग के साथ बलात्कार करने व अश्लील विडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपीगण दीपक पिता मोहनलाल कीर व दीपक पिता हीरालाल कीर निवासीयान ब्रहमपुरी धरियावद एवं ईरफान पिता निशार खान निवासी सलूम्बर हाल बोहरा बिल्डिंग धरियावद जिला प्रतापगढ़ को 20-20 वर्ष का काठोर कारावास व 76-76 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण अनुसार दिनांक 21.01.2022 को प्रार्थीया अपने पिता के साथ उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की कि राखी के करीब 15 दिन बाद रात्री 9-10 बजे की बात है। पीड़िता व उसका दोस्त मोटरसाईकिल लेकर एस्सार पैट्रोल पम्प से पहले एक मोटरसाईकिल पर अभियुक्तगण ने हमारी मोटरसाईकिल रूकवाने का प्रयास किया लेकिन हमने मोटरसाईकिल नही रोकी। अभियुक्तगण ने पीछा किया और मोटरसाईकिल आगे लगा दी और अभियुक्तगण ने हमारे साथ मारपीट की और रूपये लूट लिये और मैरे दोस्त को धक्का देकर गिरा दिया तथा पीड़िता को मोटरसाईकिल पर बीच में बिठाकर एक तरफ कच्चे रास्ते पर ले गये तथा जबरदस्ती खोटा काम किया और तथा अभियुक्त ने विडियो बनाया तथा बारी बारी बलात्कार किया तथा बाद में रात को मुझे मोटरसाईकिल पर बठाकर रात को मैरे गांव छोड़ कर चले गये। बाद अनुसंधान चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये 22 गवाह 135 दस्तावेज प्रदर्शित करवाई। उक्त विवेचनानुसार न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 341,323,366(।),376(क्) भादसं. एवं 3/4, 5(ह)/6 तथा धारा 5(स)/6 पोक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का काठोर कारावास व प्रत्येक पर 76 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। राज्य पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रकरण तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।

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