बच्चे देश के कर्णधार हैं – ए0डी0जे0 तम्बोली विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर आयोजन

प्रतापगढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुसार सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिव प्रसाद तम्बोली द्वारा ग्राम बमोत्तर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन ंिकया गया और उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध कानून, मृत्यु भोज निषेध कानून, डाकन प्रथा निषेध कानून, मोटर वाहन दूर्घटना अधिनियम, बाल श्रम निषेध कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण आदि कानूनों की जानकारी दी।
प्राधिकरण सचिव ने बचपन बचाओ आन्दोलन के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ प्राधिकरण की हाल ही लांच योजना ‘‘नवचेतना’’ के बारे में जानकारी देते हुए उपस्थित छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने के लिये प्रेरित ंिकया और उक्त योजना की प्रति इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपस्थित स्टाॅफ को उपलब्ध कराई और इस योजना के तहत जानकारी समस्त छात्र छात्राआंे को समय समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
पाॅक्सो न्यायालय के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया ंिक मुल्जिम के ऊपर ही यह भार होता है ंिक वह साबित करें कि उसने अपराध नहीं ंिकया है। बाल मजदूरी, बाल श्रम निषेध कानून के बारे में भी बताया गया। इसी के साथ संविधान में वर्णित अधिकारों की जानकारी देते हुए मूलभूत कत्र्तव्यों के पालन के बारे में भी सचेत ंिकया और बताया ंिक नागरिकों को संविधान में अधिकारों के साथ ही मूलभूत कत्र्तव्यों की जिम्मेदारी भी दी गई है। सभी नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टीकोण रखते हुए अनुसंधान करते रहना चाहिए। सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के बारे में भी बच्चों को जागरूक ंिकया। एकलव्य भील का उदाहरण समझाते हुए गुरू की महिमा और उनके सम्मान के बारे में बताया। जागरूकता शिविर के समापन में प्राधिकरण सचिव ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09 दिसम्बर 2023 के बारे में भी जानकारी दी। जिसकी महत्ता बताते हुए कहा ंिक उक्त लोक अदालत के माध्यम से अपने लम्बित राजीनामा योग्य मामलों को इस लोक अदालत में आपसी समझाईश के माध्यम से निस्तारित ंिकया जा सकता है और इससे समय व धन की बचत होती है।

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