प्रतापगढ पुलिस की बड़ी कार्यवाही 4 करोड रूपये अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध सम्पत्ति की फ्रिज

 

वाॅइस ऑफ प्रतापगढ़ न्यूज़।

अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरूद्ध प्रतापगढ पुलिस की बडी कार्यवाही, एनडीपीएस की धारा 68 F (1) के तहत अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध सम्पत्ति को कराया गया फ्रिज  फ्रिज सम्पत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 4 करोड रूपये है

प्रतापगढ़। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की कमाई से खरीदी गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(1) के तहत् फ्रिज करने की कार्यवाही थानाधिकारी दीपक कुमार पुनि थाना छोटीसादडी द्वारा की गई। समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये।

घटना विवरण:- केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा कैम्प प्रतापगढ द्वारा मुखबिर द्वारा
दी गयी सुचना के आधार अभियुक्त नंदकिशोर पाटीदार पिता मेघराज पाटीदार निवासी कारुण्डा व जगदीश पाटीदार निवासी हडमतिया कुण्डाल के द्वारा मादक पदार्थ डोडाचुरा तस्करी हेतु गांव कारुण्डा निवासी नदंकिशोर पाटीदार के बाडे में एकत्रित किये जाने की सुचना पर सीबीएन द्वारा नंदकिशोर पाटीदार के बाडे और घर पर दबिश दी गयी। दबिश के दौरान बाडे में खडी क्रेटा और स्कार्पियों में अवैध डोडाचुरा भरा हुआ पाया गया। घर की तलाषी लेने पर घर के कमरे में अलग से सीपीएस पद्धति का अवैध डोडा बिना चीरे वाला डंठल सहित मिला और एक देशी कट्टा मय 12 बोर के 10 राउंड के स्कार्पियों गाडी में मिले। इस प्रकार अभियुक्त के घर से कुल 778 किलो 400 ग्राम अवैध डोडाचुरा जब्त किया गया। मौके से नन्दकिशोर पाटीदार पिता मेघराज पाटीदार निवासी कारूण्डा, जगदीश पिता रतन लाल पाटीदार, अर्जुन पिता विनोद पाटीदार निवासी हड़मतिया कुण्डाल थाना छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़, महेन्द्र पुत्र भियांराम विश्नोई निवासी रामडाबास कला जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया गया। डोडा चुरा परिवहन हेतु प्रयुक्त की जा रही स्कार्पियो तथा क्रेटा गाडी को जब्त किया गया।

अभियुक्तों की गाडी से जब्त देशी कट्टा मय 12 बोर के 10 राउंड के थाना छोटीसादडी पर कार्यवाही हेतु सीबीएन द्वारा रिपोर्ट पेश कर आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कराया गया। आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त जगदीश पिता रतनलाल पाटीदार को 06.02.2024 से 11.02.2024 तक 5 दिन के पीसी रिमांड पर थाना छोटीसादडी पर लाया गया जिसे बाद पुछताछ एवं अनुसंधान के न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवाया गया है। अभियुक्त जगदीश पाटीदार से पुछताछ में सामने आया की अभियुक्त पुर्व में भी थाना चितौडगढ सदर में 78 किलोग्राम अवैध अफीम व 11 क्विंटल डोडाचुरा तस्करी के प्रकरणों गिरफतार हुआ है। उक्त प्रकरणों में भी अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय मे चालान पेष किये गये है। अभियुक्त जगदीश पाटीदार पूर्व के प्रकरणों में जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः तस्करी में लिप्त हो गया।

थानाधिकारी छोटीसादडी द्वारा अभियुक्त जगदीश पिता रतनलाल पाटीदार के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति की वित्तीय जांच करते हुए अर्जित चल/अचल सम्पतियों को चिन्हित किया तो अभियुक्त जगदीश पाटीदार ने अपने गांव हड़मतिया कुण्डाल मे अपनी पैतृक जमीन पर तस्करी से अर्जित की गयी आय से एक आलीशान मकान रिसोर्ट की तर्ज पर निर्माण करवाया जिसकी अनुमानित बाजार मुल्य 3 करोड़ रूपये तथा अपनी पत्नि के नाम पर छोटीसादडी से निम्बाहेडा जाने वाले नेशनल हाईवे के पास लाखों रूपये कीमत की 03 बीघा कृषि भुमि क्रय की गयी। जिसका वास्तविक बाजार मुल्य 1 करोड रूपये है। थानाधिकारी द्वारा धारा 68 F (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज करवाने के लिये प्रस्ताव संक्षम प्राधिकारी एवं एडमिनिस्ट्रेटर भारत सरकार नई दिल्ली को बाद अनुमोदन के दिनांक 14.02.2024 को प्रस्ताव पेश किया गया, जो स्वीकार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार के माध्यम से अभियुक्त जगदीश पाटीदार द्वारा अर्जित सम्पतियों को फ्रिज करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त जगदीश पाटीदार का आपराधिक रिकॉर्ड :-

159/2021 8/18,29 एनडीपीएस 234/2022 दिनांक 25.11.2022 एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर

चितौडगढ 8/15,29 एनडीपीएस 50/2012 दिनांक 10.04.2012 16/2012

3/25 आर्म्स एक्ट
04. नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा केम्प प्रतापगढ
8/15.29 एनडीपीएस एक्ट
जर रिसर्च

जिला पुलिस लगातार मादक पदार्थ तस्करी करने वालों व तस्करों को संश्रय देकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करने वालों व वाणिज्यिक मात्रा मे मादक पदार्थ तस्करी करने मे लिप्त अपराधियों के द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी से अर्जित सम्पतियों को जब्त करने की कार्यवाही जारी रहेगी।

नोट :- पूर्व में भी जिला पुलिस प्रतापगढ द्वारा कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर कमल राणा व विरावली निवासी कमलेश बेरागी और कमलेश शर्मा निवासी साकरिया, मोहम्मद हारून निवासी बागलिया तथा मुजीब उर्फ मुजीबुद्दीन निवासी घोटारसी व उनके सहयोगियों की करीब 30 करोड बाजार मुल्य की सम्पत्तियों को फ्रिज कराया गया है। आगे भी जिला पुलिस प्रतापगढ द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करो को चिन्हित कर उनके द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से कमाई गई सम्पत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(1) के तहत् फ्रिज करने की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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