March 16, 2024

आज से रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित

Voice of Pratapgarh News  प्रतापगढ़। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अंजलि राजोरिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तथा राजस्थान

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